सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के तहत आने वाली कंपनियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) के नियम जारी किए हैं। अब एसईजेड में कंपनियों को अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। कपनियां मैक्सिमम अपने 50 फीसदी एंप्लॉयीज को यह सुविधा दे सकती हैं।