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Work From Home: सरकार ने एसईजेड के लिए पेश किए WFH के नियम, जानिए इसमें क्या है

इस नियम में मैक्सिमम 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन, एसईजेड के डेवलपमेंट कमिश्नर को इस मामले में खास अधिकार दिए गए हैं। वह उचित वजह बताई जाने पर 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 20, 2022 पर 12:46 PM
Work From Home: सरकार ने एसईजेड के लिए पेश किए WFH के नियम, जानिए इसमें क्या है
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। बताया गया है कि इंडस्ट्री की तरफ से वर्क फ्रॉम होम के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी की मांग सरकार से की गई थी।

सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के तहत आने वाली कंपनियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) के नियम जारी किए हैं। अब एसईजेड में कंपनियों को अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। कपनियां मैक्सिमम अपने 50 फीसदी एंप्लॉयीज को यह सुविधा दे सकती हैं।

कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। बताया गया है कि इंडस्ट्री की तरफ से वर्क फ्रॉम होम के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी की मांग सरकार से की गई थी। इसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में कई दौर की बातचीत हुई। इसमें मामले से जुड़े पक्षों की भी राय ली गई। उसके बाद 19 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया।

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सरकार ने कहा है कि एसईजेड में एक यूनिट की खास कैटेगरी के एंप्लॉयीज के लिए वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जारी की गई है। नए नियमों के तहत एसईजेड में आईटी/आईटीईएस की इकाइयां आएंगी। अस्थायी रूप से अक्षम एंप्लॉयी भी इसके तहत आएगा। ऑफसाइट वर्किंग और ट्रैवलिंग करने वाले एंप्लॉयीज भी इसके दायरे में आएंगे।

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