अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाने और लोड बढ़वाने जैसी कुल 17 सर्विसेज पर GST नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक देश में पावर डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़ी कंपनियां अब ऐसी सेवाओं पर 18 फीसदी GST नहीं वसूलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज पर GST छूट के तहत 17 सर्विसेज पर GST की वसूली नहीं होगी। CBIC ने हाल ही में इस पर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। अब राज्यों की पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां इन सेवाओं पर GST नहीं वसूलेंगी।