Gyanvapi mosque case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने (पानी की टंकी) की सफाई की अनुमति दे दी, जहां मई 2022 में आयोग के सर्वे के दौरान शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए क्षेत्र में स्थित पानी की टंकी की सफाई के लिए हिंदू महिला वादियों द्वारा दायर याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। ज्ञानवापी परिसर में बने उस टैंक की 20 महीने बाद सफाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैंक की सफाई डीएम वाराणसी की देख-रेख में होगी। इस दौरान टैंक में बनी संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए।
