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Helmet Rule For Children : बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, 40 kmph से ज्यादा नहीं होगी बाइक स्पीड, जानिए नए नियम

केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बिठाने के लिए नियम नोटिफाई किए हैं।

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 16, 2022 पर 7:56 PM
Helmet Rule For Children : बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, 40 kmph से ज्यादा नहीं होगी बाइक स्पीड, जानिए नए नियम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बाइक पर बैठने के नए नियम जारी किए हैं

New helmet rule : बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा (road safety) को मजबूत बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बिठाने के लिए नियम नोटिफाई किए हैं। 15 फरवरी के एक नोटिफिकेशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के नियम 138 को संशोधित कर दिया है और इसमें नौ महीने और चार साल की उम्र के बीच के बच्चों के लिए बाइक पर सवारी या ले जाने के लिए सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं।

सेफ्टी हारनेस बांधनी होगी

नोटिफिकेशन में चार साल से कम के बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस (safety harness) के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है, जो ड्राइवर के साथ बच्चे को अटैच करके रखेगा। सेफ्टी हार्नेस पट्टियों से युक्त एडजस्टेबिल होती है। स्ट्रैप्स बच्चे को बाइकर के साथ जोड़े रखती हैं। सरकार ने सेफ्टी हार्नेस की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होनी चाहिए।

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