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मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा में जीती कानूनी लड़ाई, द्वीप पर रहने की मिली अनुमति

Mehul Choksi एंटीगुआ और बारबुडा में कानूनी लड़ाई में जीत गया है। Antigua and Barbuda के उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे द्वीप पर रहने की अनुमति दी है। चोकसी को वहां नहीं हटाए से जाने का आदेश जारी किया है। भारत में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी वांछित है

Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Apr 15, 2023 पर 9:30 AM
मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा में जीती कानूनी लड़ाई, द्वीप पर रहने की मिली अनुमति
मेहुल चोकसी ने अपने खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की CBI की अर्जी को चुनौती दी थी। चोकसी ने इसे राजनीतिक साजिश का नतीजा बताया था

भारत में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) कानूनी लड़ाई में जीत गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda) के उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। चोकसी द्वीप पर रहने की अनुमति दी है। वहां हटाए से नहीं जाने का आदेश दिया है। अदालत ने अंतर-पक्षीय सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के फैसले के बिना मेहुल चोकसी को द्वीप के क्षेत्र से हटाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह चोकसी के अपील सहित सभी उपलब्ध कानूनी उपायों के समाप्त होने तक जारी रहेगा।

पिछले महीने ल्योन-मुख्यालय एजेंसी (Lyon-headquartered agency) को दी गई उसकी याचिका के आधार पर रेड नोटिस के इंटरपोल डेटाबेस से उसका नाम हटा दिया गया था।

इंटरपोल ने 2018 में चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। लगभग 10 महीने बाद वह उस साल जनवरी में भारत से भागकर एंटीगुआ और बारबुडा में शरण लेने के लिए आया था। यहां उसने नागरिकता ले ली थी।

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