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AFSPA: भारी विरोध के बीच नगालैंड में आज से 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया विवादास्पद अफस्पा कानून

AFSPA कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और गिरफ्तार करने का अधिकार देता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 30, 2021 पर 10:26 AM
AFSPA: भारी विरोध के बीच नगालैंड में आज से 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया विवादास्पद अफस्पा कानून

नगालैंड (Nagaland) में विवादास्पद आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी AFSPA को छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे नगालैंड को 'डिस्टर्ब एरिया' (disturbed area) घोषित कर दिया है। बता दें कि इस कानून में सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां हासिल हैं।

AFSPA कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। अगर वे किसी को गोली मारते हैं तो यह उस स्थिति में सुरक्षाबलों को प्रतिरक्षा भी देता है।

फिर शुरू हो सकता है विरोध-प्रदर्शन

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि नगालैंड में AFSPA कानून अभी अगले 6 महीनों तक के लिए आगे भी लागू रहेगा। अभी कुछ समय पहले इस कानून का नगालैंड में विरोध हो रहा था और इसे हटाने की मांग उठ रही थी। इस बीच इस कानून को 6 महीने का विस्तार दिए जाने की वजह से राज्य में एक बार इसका विरोध शुरू हो सकता है।

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