नगालैंड (Nagaland) में विवादास्पद आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी AFSPA को छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे नगालैंड को 'डिस्टर्ब एरिया' (disturbed area) घोषित कर दिया है। बता दें कि इस कानून में सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां हासिल हैं।
