Arvind Kejriwal Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को यह दिखाना होगा कि वह अब पिंजरे में बंद तोता नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा, "सीबीआई को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है। उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है।" जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देकर सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखे नहीं रह सकती।