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'CBI दिखाए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है': अरविंद केजरीवाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार 13 सितंबर को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी

Akhileshअपडेटेड Sep 13, 2024 पर 1:11 PM
'CBI दिखाए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है': अरविंद केजरीवाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी
Arvind Kejriwal Bail: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है

Arvind Kejriwal Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को यह दिखाना होगा कि वह अब पिंजरे में बंद तोता नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा, "सीबीआई को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है। उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है।" जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देकर सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखे नहीं रह सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी "अनुचित" थी। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan) ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है। जबकि 22 महीने तक उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। पीठ ने कहा कि ईडी मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तें घोर आपत्तिजनक हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री करने से रोकती हैं।

बता दें कि शराब नीति केस में सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। AAP प्रमुख को पहले प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत दी गई थी। फैसला सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने ED मामले में जमानत मिलने से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि एजेंसी को "पिंजरे में बंद तोता" होने की धारणा को दूर करना चाहिए।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सहयोग न करने का मतलब आत्म-दोषारोपण नहीं हो सकता। उन्होंने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के समय पर सवाल उठाया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था।

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