Chandigarh Mayor Elections Row: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) को पिछले महीने हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह (Anil Masih) के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने मतपत्रों से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की है। अपनी प्रारंभिक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत "लोकतंत्र की हत्या" की अनुमति नहीं देगी और रजिस्ट्रार जनरल को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्हें मंगलवार (20 फरवरी) को अदालत में उपस्थित होना होगा।