दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ED के पास पर्याप्त मटेरियल था, जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके की ओर से की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद दूसरे लोगों पर भी पड़ रहा है।