Rajya Sabha Elections: 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को होंगे चुनाव, जानें किस राज्य में कितनी सीटें खाली

Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनावों के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी। जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 3 सितंबर को अलग-अलग आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे

अपडेटेड Aug 07, 2024 पर 4:31 PM
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Rajya Sabha Elections: राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 3 सितंबर को अलग-अलग आयोजित किए जाएंगे

Rajya Sabha Elections 2024: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि जून में लोकसभा के लिए सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण 9 राज्यों में 12 खाली हुए राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होंगे। ये खाली सीटें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मौजूदा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद हुई हैं। इन राज्यसभा चुनावों के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी। जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है।

प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 3 सितंबर को अलग-अलग आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। 9 राज्यों की 12 सीटों में तेलंगाना की एक सीट शामिल है जो 5 जुलाई को सांसद के केशव राव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वहीं, ओडिशा की एक सीट बीजू जनता दल (BJD) की सांसद ममता मोहंता के 31 जुलाई को इस्तीफा देने और BJP में शामिल होने के बाद खाली हुई थी।

बाकी राज्यसभा की सीटें 4 जून को लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले सांसदों के बाद खाली हो गईं। इनमें असम से सर्बानंद सोनोवाल, हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं पीयूष गोयल शामिल हैं।


इन 12 सीटों में से असम, बिहार और महाराष्ट्र से 2-2 सीटें खाली हैं। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा से 1-1 सीटें शामिल हैं। ECI की घोषणा के अनुसार, प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए अलग-अलग चुनाव 3 सितंबर को होंगे और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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सरकार कल लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश करेगी

केंद्र ने बुधवार को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति को सूचित किया कि गुरुवार 8 अगस्त को सदन में वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्र वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 पेश करने के लिए तैयार है। प्रस्तावित कानून में संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह तय करने के लिए बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया गया है। विपक्षी दलों की मांग है कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए।

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