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Manish Sisodia Bail: '...तो कानून का मजाक होगा', मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया। मनीष सिसोदिया ने जमानत की शर्तों के तहत अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि मुकदमे में लंबे समय तक देरी ने मनीष सिसोदिया के तुरंत सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है

Shubham Sharmaअपडेटेड Aug 09, 2024 पर 1:57 PM
Manish Sisodia Bail: '...तो कानून का मजाक होगा', मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि उनके केस की तुरंत सुनवाई न कर उनका अधिकार छीना गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों की ओर से दर्ज मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को जमानत दे दी।

बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जमानत की शर्तों के तहत अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा है।

...तो कानून के साथ होगा मजाक

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि मुकदमे में लंबे समय तक देरी ने मनीष सिसोदिया के तुरंत सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है और तुरंत सुनवाई का अधिकार स्वतंत्रता का एक पहलू है।

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