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Modi surname Case: मानहानि मामले मे राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होगी सुनवाई

Modi surname Case: सुप्रीम कोर्ट मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस याचिका में राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी

Akhileshअपडेटेड Jul 18, 2023 पर 11:49 AM
Modi surname Case: मानहानि मामले मे राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होगी सुनवाई
Modi surname Case: गुजरात HC ने 'मोदी सरनेम' को लेकर मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक संबंधी कांग्रेस नेता की याचिका खारिज कर दी थी

Modi surname Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi Petition) की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस याचिका में राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इनकार किए जाने को चुनौती दी है।

इस बीच, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले के शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है। कैविएट में अनुरोध किया गया है कि अगर राहुल गांधी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कोई याचिका दाखिल करते हैं, तो शिकायतकर्ता के पक्ष को भी सुना जाए।

गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल जज पीठ ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। कैविएट किसी वादी के द्वारा अपीलीय अदालत में दाखिल की जाती है। उसमें निचली अदालत के फैसले अथवा आदेश को चुनौती देने वाली विपक्षी की याचिका पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले उसके पक्ष के सुने जाने का अनुरोध किया जाता है।

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