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RBI ने इस बैंक पर लगाया जुर्माना, जानिए क्या रही वजह

रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 07, 2021 पर 12:52 PM
RBI ने इस बैंक पर लगाया जुर्माना, जानिए क्या रही वजह

रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ने KYC कंप्लाएंस नहीं पूरा किया था जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। RBI ने यह पेनाल्टी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47 A (1) (c) के तहत नियमों का पालन ना करने पर लगाया है।

 बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर भी पेनाल्टी

इससे पहले 3 सितंबर को RBI ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Bombay Mercantile Co-operative Bank) पर नियमों का पालन ना करने पर 50 लाख रुपये का मोनेटरी जुर्माना लगाया था। केंद्रीय बैंक ने एक बयान जारी कर कहा था कि यह उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक के जमा पर ब्याज दर के नियमों से संबंधित है।

RBI ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) में कमी पर आधारित है। इस जुर्माने का असर बैंक में ग्राहकों के ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट पर नहीं होगा।

केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण (statutory inspection) से पता चला कि बैंक ने NRE डिपोजिट पर ब्याज दरों की पेशकश की थी, जो कि comparable domestic rupee term deposits पर दी गई थी।

बैंक ने असुरक्षित अग्रिमों को मंजूरी दी थी, जिसके परिणामस्वरूप आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसके बाद, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह सलाह दी गई थी कि वह कारण बताए कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

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