रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ने KYC कंप्लाएंस नहीं पूरा किया था जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। RBI ने यह पेनाल्टी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47 A (1) (c) के तहत नियमों का पालन ना करने पर लगाया है।
