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आरबीआई ने जारी की अनधिकृत फॉरेक्स संस्थाओं की लिस्ट, इनके माध्यम से न करें लेन-देन

RBI ने कहा कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए Foreign Exchange Management Act, 1999, (FEMA) के तहत अधिकृत नहीं हैं। ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETPs) संचालित करने के लिए भी अधिकृत नहीं हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा, कि उन्होंने संस्थाओं की अलर्ट लिस्ट को अपडेट कर दिया है

Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Feb 11, 2023 पर 8:49 AM
आरबीआई ने जारी की अनधिकृत फॉरेक्स संस्थाओं की लिस्ट, इनके माध्यम से न करें लेन-देन
RBI ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई सूची संपूर्ण नहीं है। इसमें दिखाई न देने वाली संस्था को आरबीआई द्वारा अधिकृत नहीं माना जाये

RBI List of Unauthorized Forex Entities: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India (RBI) ने शुक्रवार को कुछ संस्थाओं की एक सतर्कता सूची (alert list) जारी की है। ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, (Foreign Exchange Management Act, 1999, (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसके अलावा ये विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETPs) संचालित करने के लिए भी अधिकृत नहीं हैं। शुक्रवार को आरबीआई ने एक बयान में कहा, "अलर्ट लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। इसमें उन संस्थाओं/प्लेटफॉर्म/वेबसाइटों के नाम शामिल हैं जो अनधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देते हैं। जिसमें ऐसी अनधिकृत संस्थाओं के विज्ञापन या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है।"

इसमें कहा गया है कि नागरिकों को उन संस्थाओं/प्लेटफॉर्मों/वेबसाइटों के खिलाफ सावधान किया जाता है जो ऐसी अनधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देती हैं। जिसमें ऐसी अनधिकृत संस्थाओं के विज्ञापन या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं (जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सहित सोशल मीडिया पर) प्रदान करने का दावा करना शामिल है। इन दावों में अनधिकृत संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और करने के लिए 'नकली वातावरण' में 'डेमो ट्रेडिंग' जैसे अन्य अप्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

आरबीआई ने ये भी कहा कि यदि नागरिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीय रुपये में या किसी अन्य मुद्रा में, फेमा के तहत अनुमति प्राप्त या आरबीआई द्वारा अधिकृत ईटीपी के अलावा विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए धन भेजने/जमा करने के लिए किसी भी अन्य माध्यम का उपयोग करते हैं तो वे फेमा के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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