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'लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें', SC ने दिल्ली में पटाखे बैन के खिलाफ याचिका को किया खारिज, जल्द सुनवाई की थी मांग

इससे पहले दिन में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सभी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 20, 2022 पर 5:36 PM
'लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें', SC ने दिल्ली में पटाखे बैन के खिलाफ याचिका को किया खारिज, जल्द सुनवाई की थी मांग
SC ने दिल्ली में पटाखे बैन के खिलाफ याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन (Delhi firecrackers Ban) लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उन्होंने अदालत से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा, "लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें... अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें।"

इससे पहले दिन में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सभी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने पटाखों से जुड़े मुद्दों की पेंडेंसी का हवाला दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि DPCC की तरफ से 14 सितंबर को लगाया गया "आखिरी समय का प्रतिबंध" मनमाना और अवैध था। इससे उनकी आजीविका पर सीधा-सीधा असर पड़ रहा है।

एक दिन पहले, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे बनाने, स्टोरेज और बिक्री एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।

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