Guidelines For Social Media Influencers: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने शुक्रवार 20 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (Social Media Influencers) और सेलिब्रिटी (Social Media Celebrities) के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन (Advertisement) और अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स के संबंध में ये गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बार-बार रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि बार-बार दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को 6 साल तक के लिए प्रोडक्ट्स का प्रचार करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह (Rohit Kumar Singh) ने बताया कि सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज के लिए गाइडलाइंस लेकर आई है। गाइडलाइंस में सबसे अहम निर्देश दिया गया है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे, जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों।
सरकार के मुताबिक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 (The Consumer Protection Act, 2019) के तहत कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से सुरक्षित रखने के लिए यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि विज्ञापनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा-चढ़ा कर उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं किया जा सकता है। विज्ञापनों के तहत गलत जानकारी देना या जानबूझकर कोई जानकारी छिपाना दोनों ही इस गाइडलाइंस के तहत दंडित होंगे।
गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर विज्ञापन दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के दावे को लेकर भ्रामक जानकारी नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को लेकर इन्फ्लुएंसर्स कंज्यूमर पर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। नई गाइडलाइंस के तहत हर फॉर्म और फॉर्मेट में मिसलीडिंग वाले विज्ञापन प्रतिबंधित होंगे। आरोपी पाए गए तो इन्फ्लुएंसर्स/सेलिब्रिटी को Endorsement से रोका जा सकता है।
2022 में भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट (Social Media influencer Market in India) 1,275 करोड़ रुपये था। 2025 तक इसके 19-20 प्रतिशत CAGR के साथ बढ़कर 2,800 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी को प्रोमिनेंट तरीके से डिस्क्लेमर देना होगा।
- सभी इंडीविजुअल, ग्रुप जिनके पास यूजर्स की पहुंच हो उनके लिए ये गाइडलाइंस जारी हुई है।
- गाइडलाइंस के दायरे में सेलिब्रिटी, इंफ्लुएंसर्स और वर्चुअल इंफ्लुएंसर्स शामिल हैं।
- इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी को वीडियो और ऑडियो दोनों में डिस्क्लेमर देना होगा।
- लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लगातार डिस्क्लेमर देते रहना होगा।
- डिस्क्लेमर आसान भाषा में होनी चाहिए।
- इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन या Endorsement कर रहे हैं उसका खुद इस्तेमाल किया हो।
- विज्ञापन में मिसलीडिंग जानकारी या प्रोडक्ट्स को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना होगा। दावा ऐसा हो जिसे सत्यापन किया जा सके।