बिना वजह किसी भी दुकानदार को न दें मोबाइल नंबर वरना हो सकता है गलत इस्तेमाल, केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री की सलाह

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोगों से किसी भी दुकानदार को बिना वजह अपना मोबाइल नंबर शेयर न करने की सलाह दी है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 बनने के बाद डिजिटल पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल बंद हो जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दुकान पर गोंद का एक पैकेट खरीदने के बाद मोबाइल नंबर शेयर करने को कहा गया था

अपडेटेड Feb 13, 2023 पर 3:23 PM
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बिना वजह किसी भी दुकानदार को न दें मोबाइल नंबर वरना हो सकता है गलत इस्तेमाल, केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री की सलाह

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोगों से किसी को भी अपना मोबाइल नंबर शेयर न करने की सलाह दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि अगर कोई उचित कारण नहीं है तो आप किसी भी दुकानदार या व्यक्ति को अपना नंबर शेयर न करें। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक गोंद खरीदने के बदले मोबाइल नंबर मांगने का मामला सामने आया था। जिसके बाद केंद्राय मंत्री ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था।

पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल होगा बंद

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 बनने के बाद डिजिटल पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल बंद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दुकान पर गोंद का एक पैकेट खरीदने के बाद मोबाइल नंबर शेयर करने को कहा गया था। अपने ट्वीट में राजिव चंद्रशेखर ने लिखा कि अगर किसी दुकानदार के पास उचित कारण नहीं है तो उसे अपना मोबाइल नंबर न दें। DPDP बिल के लागू होने के बाद भारतीयों के डिजिटल निजी डेटा का मिसयूज बंद हो जाएगा।

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गोंद का पैकेट खरीदने पर मांगा गया मोबाइल नंबर

पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो एक किताब की दुकान पर गोंद खरीदने गए तो बिलिंग काउंटर पर उनसे मोबाइल नंबर मांगा गया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जब मैंने मोबाइल नंबर मांगने की वजह पूछी तो दुकानदार ने कहा कि ये सेफ्टी रीजन्स की वजह से है। फिर उन्होंने दुकानदार से पूछा कि आखिर एक गोंद के लिए उनको मोबाइल नंबर की क्या जरूरत है। बता दें कि सरकार ने नवंबर 2022 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा पेश किया था। इसके मुताबिक डेटा नियमों का उल्लंघन करने पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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