Gyanvapi Row: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने शुक्रवार को वाराणसी अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में स्थित 'व्यास जी के तहखाने' में मूर्तियों के सामने पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
