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Indian Railways: AC में सफर कर रहे यात्रियों से रेलवे को लग रहा है तगड़ा चूना, सबक सिखाने के लिए जारी कर दी गाइडलाइंस!

Indian Railway: ट्रेन से तकिया, चादर, कंबल चुकाने वाले यात्रियों की वजह से रेलवे को लाखों का नुकसान हो रहा है। हलांकि रेलवे की संपत्ति को चुराना या उसे नुकसान पहुंचाना अपराध है। इसके लिए जुर्माने और जेल की सजा का नियम बनाया गया है। रेलवे का कहना है कि- बहुत से लोग ट्रेन में मिलने वाली चादर, तौलिया और तकिए गायब कर देते हैं

Jitendra Singhअपडेटेड Jul 19, 2023 पर 11:58 AM
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Indian Railways: जब भी आप ट्रेन में सफर करें तो उससे जुड़े नियमों को जरूर पढ़ लें। कहीं ऐसा न हो कि नियमों की जानकारी न होने पर आप मुसीबत में फंस जाएं। दरअसल ट्रेन में जब भी लोग एसी में सफर करते हैं उन्हें रेलवे की ओर से चादर, तौलिया, कंबल जैसी तमाम चीजें मुहैया कराई जाती हैं। सफर खत्म होने के बाद इन्हें ट्रेन में ही छोड़ना होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जो चादर, तकिया तौलिया जैसे सामान घर ले जाते हैं। यात्रियों की इस हरकत से रेलवे को लाखों रुपये का चूना लग रहा है। इससे निपटने के लिए रेलवे ने गाइडलाइंस जारी कर दी है।

रेलवे ने बताया है कि चादर, कंबल के अलावा यात्री चम्मच, केतली, नल, टॉयलेट में लगी टोटियां तक चोरी करके ले जाते हैं। जिसकी वजह से रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लोग रेलवे की राष्ट्रीय संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उठाकर चल देते हैं। लेकिन इसके कारण रेलवे को भारी नुकसान होता है।

रेलवे के इस रूट पर सबसे ज्यादा सामानों की होती हुई चोरी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के ट्रेनों में लोग जमकर रेलवे के सामानों की चोरी कर रहे हैं। बिलासपुर और दुर्ग से चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में कंबल, चादर, तकिया कवर, फेश टॉवेल की लगातार चोरी हो रही है। सफर के लिए दिए जाने वाला बेडरोल भी कई लोग घर लेकर चले जाते हैं। ऐसा करने के बाद अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस यात्री पर कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल, ये रेलवे की प्रॉपर्टी मानी जाती है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966, ट्रेन से सामान चुराने पर कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में इस जुर्म के लिए एक साल की सजा हो सकती है। 1000 रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 5 साल की जेल हो सकती है।

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