Get App

Covid-19 के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के इस जिले में एक महीने के लिए धारा- 144 लागू, मास्क पहनना भी अनिवार्य

धारा 144 लागू होने की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी, नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 01, 2022 पर 9:08 PM
Covid-19 के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के इस जिले में एक महीने के लिए धारा- 144 लागू, मास्क पहनना भी अनिवार्य
जिले में धारा 144 पहले 30 अप्रैल तक लागू था

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले (Gautam Budh Nagar) में लागू धारा-144 की अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले और आगामी त्योहारों के मद्देनजर नोएडा में लागू धारा 144 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिले में धारा 144 पहले 30 अप्रैल तक लागू था।

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। धारा 144 लागू होने की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

विरोध-प्रदर्शन और लाउडस्पीकर पर रोक

गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें