राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) में आज यानी 6 सितंबर से धारा-144 लागू कर दी गई है। आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 6 से 15 सितंबर तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गैरकानूनी सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए CrPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोरोना महामारी के समय पर बनाए गए प्रोटोकॉल और नियमों का लोगों को पालन करना होगा।
