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'अभी मुकदमा चल रहा है': इंद्राणी मुखर्जी को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति, शीना बोरा मामले में SC ने खारिज की याचिका

Sheena Bora Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा हत्याकांड में जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि वह एक साल के भीतर इस मामले की ट्रायल को पूरा करे

Akhileshअपडेटेड Feb 12, 2025 पर 2:07 PM
'अभी मुकदमा चल रहा है': इंद्राणी मुखर्जी को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति, शीना बोरा मामले में SC ने खारिज की याचिका
Sheena Bora Murder Case: मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को बेटी की हत्याकांड मामले में जमानत दे दी थी

Sheena Bora Murder Case: शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा की हत्या की आरोपी उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने बुधवार (12 फरवरी) को मुखर्जी को शीना बोरा हत्याकांड में जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मुकदमा चल रहा है। इंद्राणी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने भी उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह एक साल के भीतर इस मामले की ट्रायल को पूरा करे

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्यवाही एक साल के भीतर पूरी करे। याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा था कि यह एक संवेदनशील मामला है। जांच एजेंसी ने कहा कि सुनवाई करीब आधी पूरी हो चुकी है तथा 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। पूर्व मीडिया मुगल मुखर्जी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि मामले में अब भी 92 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है।

उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई और कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लग सकता है। यात्रा प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट में तब आया जब 19 जुलाई को एक विशेष अदालत ने मुखर्जी की अगले तीन महीनों में स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिन की यात्रा के अनुरोध वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। मुखर्जी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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