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Traffic Rules: क्या ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी की चाबी या हवा का निकालने का है अधिकार? जानें नियम, नहीं खाएंगे धोखा

Traffic Rules: एक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो ये नियम के खिलाफ है। कॉन्स्टेबल को आपको अरेस्ट करने या व्हीकल सीज करने का भी अधिकार नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 18, 2022 पर 4:47 PM
Traffic Rules: क्या ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी की चाबी या हवा का निकालने का है अधिकार? जानें नियम, नहीं खाएंगे धोखा
एक वाहन चालक होने के नाते ट्रैफिक नियमों की जानकारी होने बेहद जरूरी है।

Traffic Rules: इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कई बार ड्राइविंग के दौरान गलतियां हो जाती हैं। जैसे, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना भूल गए। बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पननना भूल गए। गाड़ी की लाइट या हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसी सभी स्थितियों में ड्राइवर की गलती मानी जाती है। ऐसे मामलों में कई बार पुलिस की बदसलूकी भी सामने आती है। लिहाजा वाहन चलाते समय ट्रैफिक के सारे नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। कभी-कभी पुलिस वाले वाहन की चाबी भी निकालने लगते हैं या हवा निकाल देते हैं।

पुलिस को चाबी और हवा निकालने का नहीं है अधिकार

अगर कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो ये भी नियम के खिलाफ है। कॉन्स्टेबल को आपको अरेस्ट करने या व्हीकल सीज करने का भी अधिकार नहीं है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते हैं। वो आपसे गलत तरीके से बात या बदसलूकी भी नहीं कर सकते है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।

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