Uttarkashi Love Jihad Row: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हिंदू संगठनों की ओर से बुलाई गई 'महापंचायत' को रोकने और एक विशेष समुदाय के सदस्यों को कथित रूप से निशाना बनाते हुए नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने वकील शारुख आलम से कानून में उपलब्ध विकल्पों को चुनने और हाई कोर्ट अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के पास जाने को कहा। बता दें कि यह विवादित महापंचायत गुरुवार यानी 15 जून को होनी है।
