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पत्नी का दूसरे मर्दों से अश्लील चैट करना पति के लिए मानसिक क्रूरता है: हाईकोर्ट

पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वह अपने पूर्व प्रेमियों के साथ WhatsApp पर खुलकर बातचीत करती थी, जिसमें उसके पिछले शारीरिक संबंधों के बारे में चर्चा होती थी। उसने दावा किया कि उसने उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। अपने दावों के समर्थन में पति ने WhatsApp चैट की ट्रांसक्रिप्ट, पुलिस में शिकायत और पत्नी के पिता की ओर से लिखित मंजूरी पेश की

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 15, 2025 पर 10:38 PM
पत्नी का दूसरे मर्दों से अश्लील चैट करना पति के लिए मानसिक क्रूरता है: हाईकोर्ट
पत्नी का दूसरे पुरुषों से अश्लील बातें करना पति के लिए मानसिक क्रूरता है: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महिला की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी शादी टूटने को चुनौती दी थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अन्य पुरुषों के साथ उसकी अश्लील बातचीत उसके पति के लिए मानसिक क्रूरता है। न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर तलाक देने को सही ठहराया। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने कहा, "कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी मोबाइल पर इस तरह की अश्लील चैटिंग के जरिए बातचीत कर रही हो।"

जज ने कहा, "शादी के बाद पति-पत्नी दोनों को मोबाइल, चैटिंग और दूसरे मीडियम से दोस्तों से बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बातचीत का स्तर सभ्य और गरिमापूर्ण होना चाहिए, खासकर जब बात विपरीत लिंग के व्यक्ति से हो, जो जीवनसाथी को आपत्तिजनक न लगे। अगर आपत्ति के बावजूद पति या पत्नी ऐसी गतिविधि या क्रियाकलाप जारी रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह मानसिक क्रूरता का कारण बनता है।"

इस जोड़े ने दिसंबर 2018 में हिंदू रीति-रिवाजों के तहत शादी की थी। पति (प्रतिवादी), जो आंशिक रूप से सुनने में अक्षम एक बैंक मैनेजर है, उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी (अपीलकर्ता) उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार करती थी और उसे ‘बहरे की मां’ कहकर बुलाती थी। यह भी आरोप लगाया गया कि पत्नी ने 1.5 महीने के भीतर ही ससुराल छोड़ दिया और वापस लौटने से इनकार कर दिया।

पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वह अपने पूर्व प्रेमियों के साथ WhatsApp पर खुलकर बातचीत करती थी, जिसमें उसके पिछले शारीरिक संबंधों के बारे में चर्चा होती थी। उसने दावा किया कि उसने उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।

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