मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महिला की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी शादी टूटने को चुनौती दी थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अन्य पुरुषों के साथ उसकी अश्लील बातचीत उसके पति के लिए मानसिक क्रूरता है। न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर तलाक देने को सही ठहराया। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने कहा, "कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी मोबाइल पर इस तरह की अश्लील चैटिंग के जरिए बातचीत कर रही हो।"