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ऑफिस नहीं जा सकते, न किसी फाइल पर करेंगे साइन, अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड May 10, 2024 पर 4:44 PM
ऑफिस नहीं जा सकते, न किसी फाइल पर करेंगे साइन, अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत
Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी है। साथ उनके के सामने कई शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि वो बेल पर बाहर रहने के दौरान CMO या सचिवालय नहीं जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक आदेश की मुताबिक, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी और इतनी ही राशि का मुचलका यानि बॉन्ड भी भरना होगा।

केजरीवाल नहीं जा सकते ऑफिस या सचिवालय

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वो आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बयान भी नहीं दे सकते हैं।

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