दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी है। साथ उनके के सामने कई शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि वो बेल पर बाहर रहने के दौरान CMO या सचिवालय नहीं जा सकते हैं।