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Hemant Soren: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज

Hemant Soren: शीर्ष अदालत की आपत्तियों के बाद हेमंत सोरेन की कानूनी टीम ने याचिका वापस ले ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिले बेल के आधार पर सोरेन ने भी लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

MoneyControl Newsअपडेटेड May 22, 2024 पर 1:15 PM
Hemant Soren: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज
Jharkhand: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कर्ट कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

Lok Sabha Elections 2024: झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को JMM नेता हेमंत सोरेन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मामले में कुछ तथ्य छिपाने के बारे में शीर्ष अदालत की आपत्तियों के बाद हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की कानूनी टीम ने याचिका वापस ले ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिले बेल के आधार पर सोरेन ने भी लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सोरेन ने याचिका में तथ्य छुपाए। 4 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था।

तथ्य छिपाने पर लगाई फटकार

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