कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बागी विधायकों ने कहा कि स्पीकर का आदेश 'अवैध और असंवैधानिक' है। इन सभी 6 विधायकों को हाल के राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में ‘क्रॉस वोटिंग’ करने के बाद अयोग्य ठहराया गया था। राज्यसभा चुनाव में BJP के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वाले कांग्रेस के ये बागी विधायक बाद में कांग्रेस पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए बजट पर मतदान के दौरान सदन से अनुपस्थित रहे थे। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं।
