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टेलीकॉम एक्ट के तहत स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीजिंग का ड्राफ्ट जारी, 5जी कैपिटिल नेटवर्क को मिलेगा बढ़ावा

ड्राफ्ट नियमों के तहत कंपनियां अब 50 फीसदी स्पेक्ट्रम लीज पर दे सकेंगी। इसके लिए सरकार ने 2015 की गाइडलाइंस में बदलाव किया है। सरकार के इस कदम से 5जी कैपिटिल नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 01, 2025 पर 1:40 PM
टेलीकॉम एक्ट के तहत स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीजिंग का ड्राफ्ट जारी, 5जी कैपिटिल नेटवर्क को मिलेगा बढ़ावा
कंपनियां छोटे ब्लॉक की भी ट्रेडिंग कर सकेंगी। ड्राफ्ट नियमों में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी आसान की गई है

दूरसंचार विभाग ने नए टेलीकॉम एक्ट के तहत स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीजिंग का ड्राफ्ट जारी किया है जिसके तहत प्राइवेट 5जी कैपिटिल नेटवर्क को बढ़ावा मिल सकेगा। इससे पहले के मुकाबले स्पेक्ट्रम का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। यह पुरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ संवाददाता असीम मनचंदा ने कहा कि सरकार ने 5G कैपिटल नेटवर्क को बढ़ावा देने वाला स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीजिंग का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार ने 2015 की गाइडलाइंस में बदलाव किया है।

ड्राफ्ट नियमों के तहत कंपनियां अब स्पेक्ट्रम की लीज दे सकेंगी। कंपनियां 50 फीसदी स्पेक्ट्रम लीज पर दे सकेंगी। कंपनियां अब नॉन कैप्टिव स्पेक्ट्रम लीज पर दे सकेंगी। इसके लिए कंपनियों को मात्र 1 लाख रुपए की फीस देनी होगी। कंपनियां छोटे ब्लॉक की भी ट्रेडिंग कर सकेंगी। ड्राफ्ट नियमों में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी आसान की गई है।

इन सुझावों को लागू करने से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बेहतर क्वालिटी की सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का ज़्यादा कवरेज दे पाएंगे। इसके अलावा, ऑथराइज़्ड शेयर्ड एक्सेस (ASA) तकनीक पर आधारित स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लागू करने की संभावना तलाशने के सुझावों का मकसद कम रिसोर्स के कुशल और असरदार इस्तेमाल को और मज़बूत करना है।

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