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गूगल को नहीं बेचना होगा क्रोम ब्राउजर, US कोर्ट से मिली बड़ी राहत, शेयर 7% तक उछले

गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक (Alphabet Inc) को एक अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया कि गूगल को एंटीट्रस्ट मुकदमे की सजा के रूप में अपने वेब ब्राउजर 'क्रोम (Chrome)' को बेचने की जरूरत नहीं है। इस फैसले के बाद अल्फाबेट के शेयर मंगलवार को आफ्टर-आवर ट्रेडिंग के दौरान 7-8% तक उछल गए

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Sep 03, 2025 पर 9:07 AM
गूगल को नहीं बेचना होगा क्रोम ब्राउजर, US कोर्ट से मिली बड़ी राहत, शेयर 7% तक उछले
Apple के शेयर भी अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद आफ्टर-आवर ट्रेडिंग में 3% तक चढ़ गए

गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक (Alphabet Inc) को एक अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि गूगल को एंटीट्रस्ट मुकदमे की सजा के रूप में अपने वेब ब्राउजर 'क्रोम (Chrome)' को बेचने की जरूरत नहीं है। यह फैसला मंगलवार को शेयर मार्केट का कारोबार खत्म होने के बाद आया, जिसके बाद अल्फाबेट के शेयर आफ्टर-आवर ट्रेडिंग में 7-8% तक उछल गए। नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस फैसले के चलते हरे निशान में कारोबार करता दिखा।

कोर्ट का यह फैसला अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट (DOJ) के लिए झटका माना जा रहा है, जिसने 2020 में अल्फाबेट के खिलाफ एंटीट्रस्ट केस दर्ज किया था। हालांकि, जज अमित मेहता ने गूगल को इंटरनेट सर्च के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक दिया है। इसका मतलब है कि गूगल अब एपल (Apple) जैसी कंपनियों से एक्सक्लूसिव डील नहीं कर पाएगा, लेकिन यूजर्स को क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाने का विकल्प देने वाली डील्स जारी रह सकती हैं।

जज ने अपने आदेश में लिखा, “गूगल से पेमेंट रोकना कई मामलों में पार्टनर्स, बाजार और उपभोक्ताओं के लिए भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए एकतरफा पेमेंट बैन उचित नहीं है।”

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