NCLT : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आंध्र सीमेंट्स (Andhra Cements) के खिलाफ कंपनी दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। NCLT ने फाइनेंशियल क्रेडिटर पृध्वी एसेट कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी (पारस) की याचिका पर यह आदेश जारी किया है।
