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NCLT ने Andhra Cements के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई का दिया आदेश, जेपी ग्रुप की है कंपनी

Andhra Cements ने 2012 से 2016 के बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी और करूर वैश्य बैंक सहित कई बैंकों से कर्ज लिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 29, 2022 पर 9:33 AM
NCLT ने Andhra Cements के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई का दिया आदेश, जेपी ग्रुप की है कंपनी
NCLT ने फाइनेंशियल क्रेडिटर पृध्वी एसेट कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी (पारस) की याचिका पर दिवालिया की कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया है

NCLT : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आंध्र सीमेंट्स (Andhra Cements) के खिलाफ कंपनी दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। NCLT ने फाइनेंशियल क्रेडिटर पृध्वी एसेट कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी (पारस) की याचिका पर यह आदेश जारी किया है।

समाधान पेशेवर की हुई नियुक्ति

एनसीएलटी की अमरावती बेंच के न्यायिक सदस्य जस्टिस तेलाप्रोलू राजानी ने 26 अप्रैल को यह आदेश जारी किया और इसे 28 अप्रैल को अपलोड किया गया है। इसके लिए नीरव के. पुजारा को कंपनी का अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया है।

बोर्ड के अधिकार हुए सीज

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