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भारतीय कंपनियां अब सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में स्टॉक्स लिस्ट करा सकेंगी, MCA की इजाजत मिली

सरकार ने इंडियन कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधी लिस्टिंग के लिए यह कंपनीज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 के सेक्शन 5 में संशोधन किया था। अब इंडियन कंपनियां विदेशी स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए सिक्योरिटीज जारी कर सकेंगी

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Nov 01, 2023 पर 1:55 PM
भारतीय कंपनियां अब सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में स्टॉक्स लिस्ट करा सकेंगी, MCA की इजाजत मिली
केंद्र सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशंस की एक कॉपी संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी।

इंडियन कंपनियां अब सीधे विदेशी स्टॉक्स एक्सचेंजों (Foreign Stock Exchange) में लिस्टिंग करा सकेंगी। इसके लिए कंपनीज एक्ट में किया गया संशोधन 30 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। सरकार ने इंडियन कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधी लिस्टिंग के लिए यह कंपनीज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 के सेक्शन 5 में संशोधन किया था। अब इंडियन कंपनियां विदेशी स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए सिक्योरिटीज जारी कर सकेंगी।

हालांकि, यह इजाजत कुछ शर्तें पूरी करने वाली कंपनियों को ही मिलेगी। वे सरकार की परमिशेबल फॉरेन ज्यूरिडक्शंस के तहत आने वाले शेयर बाजारों में सीधे अपने शेयर को सूचीबद्ध करा सकेंगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशंस की एक कॉपी संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी।

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यह नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर की रात जारी किया गया। सूत्रों ने CNBC-TV18 को बताया है कि सरकार इंडियन कंपनियों की विदेशी लिस्टिंग के बारे में स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करेगी। इसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह की सिक्योरिटीज और कंपनियों को विदेश में स्टॉक एक्सचेंजों में डायरेक्ट लिस्टिंग की इजाजत होगी।

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