इंडियन कंपनियां अब सीधे विदेशी स्टॉक्स एक्सचेंजों (Foreign Stock Exchange) में लिस्टिंग करा सकेंगी। इसके लिए कंपनीज एक्ट में किया गया संशोधन 30 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। सरकार ने इंडियन कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधी लिस्टिंग के लिए यह कंपनीज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 के सेक्शन 5 में संशोधन किया था। अब इंडियन कंपनियां विदेशी स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए सिक्योरिटीज जारी कर सकेंगी।