Get App

Jane Street: तो क्या सिर्फ 10-11 दिन की रोक थी, जेन स्ट्रीट फिर से इंडिया में ट्रेडिंग करेगी?

सेबी ने जेन स्ट्रीट के खिलाफ 3 जुलाई को अंतरिम आदेश दिया था। रेगुलेटर ने इसमें कहा था कि जेन स्ट्रीट ग्रुप की कंपनियों को कथित रूप से की गई गैरकानूनी कमाई के पैसे बैंक में एस्क्रो अकाउंट में जमा करने होंगे। ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि जेन स्ट्रीट ग्रुप को सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने से रोक दिया गया है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 14, 2025 पर 10:07 AM
Jane Street: तो क्या सिर्फ 10-11 दिन की रोक थी, जेन स्ट्रीट फिर से इंडिया में ट्रेडिंग करेगी?
सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि एक्सचेंजों को जेन स्ट्रीट की फ्यूचर डीलिंग पर करीबी नजर रखना चाहिए।

जेन स्ट्रीट फिर से इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू करने जा रही है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म ने सेबी के निर्देश के मुताबिक, एस्क्रो अकाउंट में 4,843.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। सेबी ने 3 जुलाई को जेन स्ट्रीट के खिलाफ अंतरिम आदेश इश्यू किया था। इसमें ब्रोकरेज फर्म को यह पैसा जमा करने को कहा गया था। जेन स्ट्रीट पर इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मैनिपुलेशन करने का आरोप है। ऐसा लगता है कि वह भले ही फिर से इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग कर सकेगी लेकिन, उसके खिलाफ की जांच जारी रहेगी।

 जेन स्ट्रीट पर रोक सिर्फ 10-11 दिन के लिए

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, "SEBI के आदेश के अनुसार, जेन स्ट्रीटन ने 11 जुलाई को एस्क्रो अकाउंट में 4,843.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए।" मामले की जानकारी रखने वाले एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा हो जाने और सेबी के ऑर्डर की शर्तें पूरी हने के बाद Jane Street फिर से इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू कर सकेगी। इसका मतलब है कि जेन स्ट्रीट पर लगी रोक सिर्फ 10-11 दिन के लिए थी।

3 जुलाई का सेबी का अंतरिम आदेश

सब समाचार

+ और भी पढ़ें