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लोकपाल ने पूर्व SEBI चेयरमैन माधबी पुरी बुच को दी क्लीन चिट, कहा- आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं

लोकपाल के आदेश में कहा गया है, "... हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिकायतओं में लगाए गए आरोप अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं और कोई ठोस मटेरियल नहीं हैं, जिससे 1988 के कानून के पार्ट III में से जुड़ा कोई अपराध नहीं, जिसके लिए जांच का निर्देश दिया जाना चाहिए... इसलिए इन शिकायतों का निपटारा किया जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 28, 2025 पर 8:07 PM
लोकपाल ने पूर्व SEBI चेयरमैन माधबी पुरी बुच को दी क्लीन चिट, कहा- आरोप साबित करने  के लिए कोई ठोस सबूत नहीं
लोकपाल ने पूर्व SEBI चेयरमैन माधबी पुरी बुच को दी क्लीन चिट, कहा- आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं

SEBI की पूर्व चेयरमैन माधवी पुरी बुच को बड़ी राहत देते हुए लोकपाल ने हिंडनबर्ग मामले में उनके खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर दिया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने आगे कहा है कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। लोकपाल के आदेश में कहा गया है, "... हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिकायतओं में लगाए गए आरोप अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं और कोई ठोस मटेरियल नहीं हैं, जिससे 1988 के कानून के पार्ट III में से जुड़ा कोई अपराध नहीं, जिसके लिए जांच का निर्देश दिया जाना चाहिए... इसलिए इन शिकायतों का निपटारा किया जाता है।"

आदेश में कहा गया, "शिकायतकर्ताओं ने इस स्थिति के प्रति सचेत रहते हुए, कथित रिपोर्ट से स्वतंत्र होकर आरोपों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन हमारी तरफ से आरोपों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि वे अपुष्ट, अप्रमाणित और तुच्छता की सीमा पर हैं।" यह आदेश 28 मई को जारी किया गया था।

मामले पर निर्णय करते समय लोकपाल ने बुच के खिलाफ लगाए गए इन पांच बड़े आरोपों की जांच की।

  • बुच और उनके पति धवल बुच ने अडानी ग्रुप में निवेश से जुड़े एक फंड में काफी पैसा निवेश किया।
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