भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने एक वर्किंग ग्रुप (कार्य समूह) का गठन किया है जो मौजूदा नियमों को परखेगा और अलग पात्रता मानदंड की सिफारिश करेगा। सेबी के वर्किंग ग्रुप द्वारा सुझाये गये पात्रता मानदंड (eligibility criteria) के मुताबिक प्राइवेट इक्विटी (PE) फंड और अन्य गैर-पात्र संस्थाओं को फंड हाउस को स्पॉन्सर करने की अनुमति मिलेगी।