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Paytm Payments Bank ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का किया उल्लंघन, लगा करोड़ों रुपये का जुर्माना

Paytm पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाने का आदेश 15 फरवरी को दिया गया था इससे ठीक एक दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक को 29 फरवरी के बजाय 15 मार्च तक अपना परिचालन बंद करने की मोहलत दी थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 01, 2024 पर 9:03 PM
Paytm Payments Bank ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का किया उल्लंघन, लगा करोड़ों रुपये का जुर्माना
Paytm Payments Bank पर लगाया गया जुर्माना

Paytm Payments Bank की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ताजा घटनाक्रम में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसकी वित्तीय खुफिया इकाई ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद संकटग्रस्त भुगतान बैंक की जांच शुरू कर दी है कि कुछ संस्थाएं और उनके व्यापार नेटवर्क ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा प्रदान करने समेत अवैध गतिविधियों में लगे हुए थे।

अवैध परिचालनों से कमाई

वहीं जारी किए गए बयान में कहा गया, "इसके अलावा, इन अवैध परिचालनों से होने वाली कमाई को इन संस्थाओं के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।" बयान में कहा गया है, "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सामग्री के आधार पर, FIU-IND के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप सही थे।"

जुर्माना लगा

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