आरबीआई ने 19 जून को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके मुताबिक, बैंकों को कमर्शियल रियल एस्टेट (सीआरई) प्रोजेक्ट के लिए 1.25 फीसदी का जनरल प्रोविजन मेंटेन करना होगा। कमर्शियल रियल एस्टेट-रेजिडेंशियल हाउसिंग (सीआरई-आरएच) और दूसरे पोर्टफोलियो के लिए 1 फीसदी प्रोविजन मेंटेन करना होगा। यह प्रोविजनिंग कंस्ट्रक्शन फेज के लिए है।