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RBI Project Finance: क्या है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए RBI का नया नियम, इससे किन कंपनियों के शेयरों में आएगा उछाल?

RBI Project Finance: आरबीआई की नई गाडइडलाइंस उम्मीद के मुकाबले कम सख्त हैं। इससे बैंकों को इंडस्ट्रियल और इंफ्राप्रोजेक्ट्स के लिए लोन देने में आसानी होगी। इंफ्राप्रोजेक्ट्स में रोड, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स आते हैं। आरबीआई के नए नियमों का सबसे ज्यादा असर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) जैसी कंपनियों पर पड़ेगा

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jun 20, 2025 पर 11:04 AM
RBI Project Finance: क्या है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए RBI का नया नियम, इससे किन कंपनियों के शेयरों में आएगा उछाल?
20 जून को RBI के नए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियमों का असर REC, PFC और IREDA के शेयरों पर देखने को मिला।

आरबीआई ने 19 जून को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके मुताबिक, बैंकों को कमर्शियल रियल एस्टेट (सीआरई) प्रोजेक्ट के लिए 1.25 फीसदी का जनरल प्रोविजन मेंटेन करना होगा। कमर्शियल रियल एस्टेट-रेजिडेंशियल हाउसिंग (सीआरई-आरएच) और दूसरे पोर्टफोलियो के लिए 1 फीसदी प्रोविजन मेंटेन करना होगा। यह प्रोविजनिंग कंस्ट्रक्शन फेज के लिए है।

ऑपरेशन फेज के दौरान कम प्रोविजनिंग

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऑपरेशन फेज के दौरान बैंकों और NBFC को कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए 1 फीसदी प्रोविजन मेंटेन करना होगा। यह लोन पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट शुरू होने के बाद लागू होगा। सीआरई-आरएच के मामले में यह 0.75 फीसदी और सभी दूसरे प्रोजेक्ट्स के मामले में 0.40 फीसदी होगा।

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