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JSW Steel पर पलटा सुप्रीम कोर्ट, ₹19700 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी, लेकिन नहीं मानी लेंडर्स की ये बात

Bhushan Power Resolution Plan: करीब पांच महीने पहले मई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भूषण पावर को लिक्विडेट करने का आदेश दिया था और जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया था। हालांकि अब चीफ जस्टिस की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। साथ ही लेंडर्स की मांग को भी खारिज कर दिया। जानिए उनकी मांग क्या थी?

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Sep 26, 2025 पर 4:30 PM
JSW Steel पर पलटा सुप्रीम कोर्ट, ₹19700 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी, लेकिन नहीं मानी लेंडर्स की ये बात
Bhushan Power Resolution Plan: भूषण पावर एंड स्टील (Bhushan Power & Steel) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 सितंबर को भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) की ₹19,700 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है।

Bhushan Power Resolution Plan: भूषण पावर एंड स्टील (Bhushan Power & Steel) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 सितंबर को भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) की ₹19,700 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर भूषण पावर के पूर्व प्रमोटर्स और कुछ लेनदारों की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई में रिजॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई में फिर सुनवाई हुई और पिछले आदेश को पलट दिया गया। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई में बेंच ने भूषण स्टील को लिक्विडेट करने का आदेश दिया था और जेएसडब्ल्यू स्टील की याचिका को खारिज कर दिया था।

क्या थी Bhushan Power की याचिका?

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के रिजॉल्यूशन प्लान को लेकर जेएसडब्ल्यू स्टील को हरी झंडी दे दी। वहीं इस मामले में भूषण स्टील एंड पावर के लेंडर्स की याचिका को खारिज कर दिया। लेंडर्स की मांग कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हिस्सा लेने की थी। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मांग ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ₹3,569 करोड़ और देरी को लेकर ब्याज के रूप में ₹2,500 करोड़ की मांग की थी। हालांकि इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 सितंबर को खारिज कर दिया।

JSW Steel के शेयरों की कैसी है स्थिति?

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