सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब गैर-प्रमोटर शेयरधारकों को भी OFS के जरिए अपने शेयर बेचने की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक सिर्फ प्रमोटरों और प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों को ही OFS के जरिए अपने शेयर बेचने की इजाजत थी। SEBI ने कहा, "अगर कोई गैर-प्रमोटर शेयरधारक OFS सिस्टम के जरिए शेयरों को बिक्री के लिए रखता है, तो उस कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप भी इन शेयरों को खरीदने के लिए OFS में भाग ले सकता है। बशर्ते सेबी के किसी लागू प्रावधान का उल्लंघन न हो रहा हो।"