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SEBI ने बदला नियम, OFS के जरिए अब गैर-प्रमोटर शेयरधारक भी बेच सकेंगे अपनी हिस्सेदारी

SEBI ने ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब गैर-प्रमोटर शेयरधारकों को भी OFS के जरिए अपने शेयर बेचने की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक सिर्फ प्रमोटरों और प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों को ही OFS के जरिए अपने शेयर बेचने की इजाजत थी

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 10, 2023 पर 7:35 PM
SEBI ने बदला नियम, OFS के जरिए अब गैर-प्रमोटर शेयरधारक भी बेच सकेंगे अपनी हिस्सेदारी
SEBI ने कहा कि नए नियम 9 फरवरी से 2023 से लागू होंगे

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब गैर-प्रमोटर शेयरधारकों को भी OFS के जरिए अपने शेयर बेचने की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक सिर्फ प्रमोटरों और प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों को ही OFS के जरिए अपने शेयर बेचने की इजाजत थी। SEBI ने कहा, "अगर कोई गैर-प्रमोटर शेयरधारक OFS सिस्टम के जरिए शेयरों को बिक्री के लिए रखता है, तो उस कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप भी इन शेयरों को खरीदने के लिए OFS में भाग ले सकता है। बशर्ते सेबी के किसी लागू प्रावधान का उल्लंघन न हो रहा हो।"

SEBI ने कहा कि नए नियम 9 फरवरी से 2023 से लागू होंगे।

SEBI ने कहा, नए नियमों के तहत 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के लिए भी OFS सिस्टम उपलब्ध होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन OFS खुलने के महीने से पहले के छह महीने की अवधि के दौरान रहे औसत डेली मार्केट कैप के रूप में की जाएगी।

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