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SEBI का नया नियम, अब प्री-IPO प्लेसमेंट में निवेश नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड्स

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्री-IPO (Pre-IPO) प्लेसमेंट्स में निवेश करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड अब केवल एंकर इनवेस्टर वाले हिस्से या IPO के पब्लिक इश्यू में ही निवेश कर सकेंगे

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Oct 24, 2025 पर 5:49 PM
SEBI का नया नियम, अब प्री-IPO प्लेसमेंट में निवेश नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड्स
SEBI का कहना है कि यह फैसला निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्री-IPO (Pre-IPO) प्लेसमेंट्स में निवेश करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड अब केवल एंकर इनवेस्टर वाले हिस्से या IPO के पब्लिक इश्यू में ही निवेश कर सकेंगे।

सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) को भेजे एक लेटर यह स्पष्ट किया है कि SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 के तहत म्यूचुअल फंड स्कीमें केवल उन्हीं इक्विटी शेयरों या उनसे संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकती हैं जो लिस्टेड हैं या लिस्ट होने वाले हैं।

SEBI ने कहा कि कई म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि क्या वे एंकर बुक खुलने से पहले प्री-IPO प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। इस पर SEBI ने साफ किया कि ऐसा करना नियमों का उल्लंघन होगा, क्योंकि अगर किसी कारणवश IPO स्थगित या रद्द हो जाता है, तो म्यूचुअल फंडों को अनलिस्टेड शेयरों को होल्ड करना होगा, जो सेबी के नियमों के खिलाफ है।

सेबी ने कहा, “अगर म्यूचुअल फंड स्कीमों को प्री-IPO प्लेसमेंट में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे मामलों में वे अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों को होल्ड कर सकती हैं, जो नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि म्यूचुअल फंड स्कीमें केवल एंकर इन्वेस्टर वाले हिस्से या पब्लिक इश्यू में ही भाग ले सकती हैं।”

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