SEBI News: बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया (SEBI) ने मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब कुछ जानकारियों का खुलासा करने के लिए उन्हें और अधिक समय दे दिया गया है तो कुछ का खुलासा करने की जरूरत खत्म कर दी है। बता दें कि कंपनियों को अभी सभी जुर्माने की जानकारी एक्सचेंजों को 24 घंटे के भीतर देनी होती है। हालांकि अब इन नियम में सेबी ने काफी ढील दी है। इसके अलावा सेबी ने मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी करने वाली कंपनियों के लिए भी कुछ नियम तय किए हैं।