SEBI in Action: मार्केट में निवेश की सलाह देने के लिए पहले मंजूरी लेनी होती और ऐसा नहीं करने पर बाजार नियामक सेबी (SEBI) सख्त कार्रवाई कर सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कि तीन एंटिटीज ने बिना मंजूरी यानी अनरजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइस दी और अब इसे लेकर सेबी ने इन तीनों को अगले आदेश तक सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा इन तीनों ने सर्विस के चार्ज के रूप में 12 करोड़ रुपये से अधिक कमाए थे, जिसे अंतरिम आदेश के जरिए जब्त कर लिया गया है। इस मामले में सेबी ने कबीर फाइनेंशियल सर्विसेद, सय्यद शुजाऊद्दीन और फरहत परवीन पर कार्रवाई की है।
