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SEBI in Action: ₹26.25 करोड़ का डिमांड नोटिस, इस मामले में सेबी की सख्त कार्रवाई

SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी ने एक मामले में अरुण पंचारिया (Arun Panchariya) को 26.25 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है। यह मामला हीरन ऑर्गोकम (Hiran Orgochem) के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDRs) के मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अरुण को 26.25 करोड़ फटाफट चुकाने को कहा है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Nov 28, 2023 पर 8:53 AM
SEBI in Action: ₹26.25 करोड़ का डिमांड नोटिस, इस मामले में सेबी की सख्त कार्रवाई
जुलाई में SEBI ने हीरन ऑर्गोकेम के जीडीआर मैनिपुलेशन मामले में अरुण पंचारिया पर 25 करोड़ रुपये और मुकेश चौरदिया (Mukesh Chauradiya) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अब इस मामले में सेबी और सख्त हुआ है।

SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी ने एक मामले में अरुण पंचारिया (Arun Panchariya) को 26.25 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है। यह मामला हीरन ऑर्गोकम (Hiran Orgochem) के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDRs) के मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अरुण को 26.25 करोड़ फटाफट चुकाने को कहा है। बाजार नियामक ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर वह इन पैसों को चुकाने में फेल रहता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसके अलावा बैंक खातों के साथ बाकी एसेट्स भी जब्त हो सकते हैं। अरुण पर अभी कुछ नियामकीय कार्यवाहियां चल रही हैं जो कुछ कंपनियों के GDR सब्सक्रिप्शन में फर्जीवाड़े से जुड़ी है।

इससे पहले जुलाई में लगाया था जुर्माना

यह डिमांड नोटिस 23 नवंबर को जारी हुआ है जब अरुण जुलाई में अपने ऊपर लगे जुर्माने को भरने में नाकाम रहा। ऐसे में अरुण को 15 दिनों के भीतर ब्याज और रिकवरी कॉस्ट समेत 26.25 करोड़ रुपये चुकाने हैं। जुलाई में सेबी ने हीरन ऑर्गोकेम के जीडीआर मैनिपुलेशन मामले में अरुण पंचारिया पर 25 करोड़ रुपये और मुकेश चौरदिया (Mukesh Chauradiya) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी ने यह आदेश अप्रैल 2010 से मई 2010 तक एक जांच के बाद दिया था। यह जांच इस बात के लिए हो रही थी कि क्या हीरन ऑर्गोकेम के जीडीआर को लेकर शेयर उचित तरीके से सोच-समझकर जारी किए गए थे?

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