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स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के डायरेक्टर फटाक से नहीं कर पाएंगे जॉब स्विच, सेबी ने बदले नियम

SEBI News: बाजार नियामक सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और डिपॉजिटरीज के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और मजबूत किया है। अब किसी एक कंपनी के डायरेक्टर इस्तीफा देकर तुरंत कॉम्पटीटर कंपनी में नहीं जा सकेंगे। सेबी के नए नियमों के मुताबिक कॉम्पटीटर कंपनी में जाने से पहले डायरेक्टर्स को एक पीरियड बिताना होगा यानी कि कूलिंग-ऑफ पीरियड अनिवार्य किया गया है

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड May 06, 2025 पर 8:55 AM
स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के डायरेक्टर फटाक से नहीं कर पाएंगे जॉब स्विच, सेबी ने बदले नियम
30 अप्रैल की तारीख में जारी दो अलग-अलग नोटिफिकेशंस में सेबी ने कहा कि किसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के बोर्ड के एक नॉन-इंटिपेंडेंट डायरेक्टर को दो शर्तें पूरी होने पर ही कॉम्पटीटर इंस्टीट्यूट के बोर्ड में सीधी एंट्री मिल सकेगी- कूलिंग-ऑफ पीरियड और सेबी के बोर्ड से नियुक्ति की पूर्व स्वीकृति।

SEBI News: बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और डिपॉजिटर्स के डायरेक्टर्स के इस्तीफा देकर कॉम्पटीटर कंपनी में जाने पर रोक लगा दिया है। सेबी ने यह फैसला इन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने को लेकर लिया है। सेबी के निर्देशों के मुताबिक अब इनके डायरेक्टर को स्विच करने से पहले एक कूलिंग-ऑफ पीरियड गुजारना होगा। इसके लिए सेबी ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) रेगुलेशंस, 2018 या एसईसीसी रेगुलेशंस के साथ-साथ डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स नॉर्म्स, 2018 में बदलाव किया है।

कॉम्पटीटर के बोर्ड में सीधी एंट्री के लिए दो शर्त करनी होगी पूरी

30 अप्रैल की तारीख में जारी दो अलग-अलग नोटिफिकेशंस में सेबी ने कहा कि किसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के बोर्ड के एक नॉन-इंटिपेंडेंट डायरेक्टर को दो शर्तें पूरी होने पर ही कॉम्पटीटर इंस्टीट्यूट के बोर्ड में सीधी एंट्री मिल सकेगी- कूलिंग-ऑफ पीरियड और सेबी के बोर्ड से नियुक्ति की पूर्व स्वीकृति। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में कार्यकाल खत्म होने के बाद पब्लिक इंटेरेस्ट डायरेक्टर सेबी की पूर्व मंजूरी के बाद किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन या डिपॉजिटरी में तीन साल के लिए एक और कार्यकाल हासिल कर सकता है।

केवल इसी परिस्थिति में लागू होगा कूलिंग-ऑफ पीरियड वाला नियम

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