SEBI News: बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और डिपॉजिटर्स के डायरेक्टर्स के इस्तीफा देकर कॉम्पटीटर कंपनी में जाने पर रोक लगा दिया है। सेबी ने यह फैसला इन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने को लेकर लिया है। सेबी के निर्देशों के मुताबिक अब इनके डायरेक्टर को स्विच करने से पहले एक कूलिंग-ऑफ पीरियड गुजारना होगा। इसके लिए सेबी ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) रेगुलेशंस, 2018 या एसईसीसी रेगुलेशंस के साथ-साथ डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स नॉर्म्स, 2018 में बदलाव किया है।
