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SEBI ने स्टॉक ब्रोकर्स को बड़ी राहत दी, पेनाल्टी के नियमों में किए बड़े बदलाव

सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स पर पेनाल्टी के नियमों में बदलाव का ऐलान 10 अक्टूबर को किया। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी स्टॉक ब्रोकर को कई स्टॉक एक्सचेंजों पर एक ही नियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो सिर्फ एक बड़े स्टॉक एक्सचेंज को उस पर पेनाल्टी लगाने की इजाजत होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 10, 2025 पर 10:57 PM
SEBI ने स्टॉक ब्रोकर्स को बड़ी राहत दी, पेनाल्टी के नियमों में किए बड़े बदलाव
सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स को राहत देते हुए कहा है कि संशोधित पेनाल्टी फ्रेमवर्क एनफोर्समेंट के चल रहे प्रोसिडिंग्स पर भी लागू होगा।

सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। उसने स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से लगाई जाने वाली पेनाल्टी के नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने इसका ऐलान 10 अक्टूबर को किया। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी स्टॉक ब्रोकर्स को कई स्टॉक एक्सचेंजों पर एक ही नियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो सिर्फ एक बड़े स्टॉक एक्सचेंज को उस पर पेनाल्टी लगाने की इजाजत होगी।

लीड एक्सचेंज के पेनाल्टी के बाद दूसरा एक्सचेंज नहीं लगाएगा पेनाल्टी

लीड एक्सचेंज के पेनाल्टी लगाने के बाद एक ही नियम के उल्लंघन पर कोई दूसरा एक्सचेंज ब्रोकर पर पेनाल्टी नहीं लगाएगा। अभी के नियम में एक ही नियम के उल्लंघन पर एक्सचेंज अलग-अलग पेनाल्टी लगाते हैं। कुछ ऐसे मामलों में जिसमें स्टॉक ब्रोकर के पास कई एक्सचेंजों की मेंबरशिप होती है, उसके खिलाफ एक ही नियम के उल्लंघन के लिए कई पेनाल्टी लगाई जाती है।

पेनाल्टी की जगह 'फाइनेंशियल डिसइनसेंटिव' शब्द का इस्तेमाल

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