SEBI New Rule: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कल 1 अक्टूबर से डेरिवेटिव मार्केट के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। यह नियम इंट्राडे ट्रेडिंग में अनावश्यक जोखिम और भारी उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। SEBI ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि अब इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में हर ट्रेडिंग संस्था के लिए इंट्राडे पोजिशन की सीमा तय कर दी गई है, जिससे अनावश्यक जोखिम और बाजार में अस्थिरता को रोका जा सके। यह लिमिट कल 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।