शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) का कहना है कि उसके प्रोसिक्यूशन पावर (अभियोजन संबंधी अधिकार) को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, मार्केट रेगुलेटर ने यह भी साफ किया है कि वह सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने की तैयारी में नहीं है।
