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Vodafone Idea ने डीओटी के एजीआर बकाया के कैलकुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज, जानिए क्या है पूरा मामला

Vodafone Idea ने DoT की नई टैक्स डिमांड को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। वोडाफोन आइडिया की दलील है कि DoT की नई टैक्स डिमांड एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के पहले आए फैसले के दायरे से बाहर है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 09, 2025 पर 5:55 PM
Vodafone Idea ने डीओटी के एजीआर बकाया के कैलकुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज, जानिए क्या है पूरा मामला
वोडाफोन आइडिया का एक तरफ घाटा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इस पर सरकार का बकाया पैसा बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की है। इसमें रिवाइज्ड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के कैलकुलेश को चैलेंज किया गया है। कंपनी ने याचिका में वित्त वर्ष 2016-17 तक के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डीओटी) के अतिरिक्त टैक्स डिमांड पर भी रोक लगाने की मांग की है। इस मामले से जुड़े लोगों ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी है। बताया जाता है कि अगले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट से नई टैक्स डिमांड रद्द करने का अनुरोध

Vodafone Idea ने DoT की नई टैक्स डिमांड को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। वोडाफोन आइडिया की दलील है कि DoT की नई टैक्स डिमांड एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के पहले आए फैसले के दायरे से बाहर है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने हाल में FY17 तक की अतिरिक्त एजीआर डिमांड भेजी है। उसने FY19 तक के आइडिया सेलुलर ग्रुप और वोडाफोन आइडिया के लिए बकाया लाइसेंस फीस में भी संशोधन किया है।

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