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ABB India को झटका, जीएसटी नहीं देने पर लगा इतना तगड़ा जुर्माना

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के शेड्यूल III के भाग ए के पैरा ए के क्लॉज 20 के तहत आवश्यक आदेश का विवरण अनुबंध I में दिया गया है।

alpha deskअपडेटेड Sep 18, 2025 पर 8:19 AM
ABB India को झटका, जीएसटी नहीं देने पर लगा इतना तगड़ा जुर्माना

फ्री ऑफ़ कॉस्ट सेल्स पर जीएसटी का भुगतान न करने के कारण असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, नासिक के कार्यालय ने ABB India पर ₹72.57 लाख का जुर्माना लगाया है। यह मामला वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक का है।

 

यह जुर्माना, जिसकी कुल राशि ₹72,56,746 है, सीजीएसटी/एमजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74(1) के तहत लगाया गया था। कंपनी को यह आदेश, जो 28 अगस्त, 2025 को जारी किया गया था, 8 सितंबर, 2025 को मिला।

 

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