Income Tax News

NRI भाई से 20 लाख रुपये तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं: इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल

इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) की मुंबई बेंच का कहना है कि प्रवासी भाई से मिले 20 लाख रुपये तक के गिफ्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ITAT के इस ऐतिहासिक फैसले से साफ है कि भारतीय टैक्स कानूनों में टैक्सपेयर्स के लिए रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर छूट का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी रिश्तेदार से मिलने वाले 50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट को 'अन्य स्रोतों से मिलने वाली आय' माना जाता है

अपडेटेड Aug 20, 2024 पर 06:35 PM

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